बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं तो वेतन नहीं, डीएम ने जारी किया संशोधित आदेश

  • Post By Admin on Jul 22 2026
बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं तो वेतन नहीं, डीएम ने जारी किया संशोधित आदेश

लखीसराय : लखीसराय जिले में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार अब मई 2026 के वेतन को छोड़कर जून 2026 से सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही निर्गत किया जाएगा।

जिला पदाधिकारी द्वारा जारी संशोधित आदेश में बताया गया है कि पूर्व में 18 मई 2026 को जारी निर्देश के तहत जिले के सभी कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली से दर्ज करने का आदेश दिया गया था। इसके लिए आईटी प्रबंधक, लखीसराय को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए सभी कार्यालयों से बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रिंट आउट प्राप्त कर कोषागार पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।

संशोधित आदेश के अनुसार मई 2026 के वेतन को इस व्यवस्था से मुक्त रखा गया है, जबकि जून 2026 से वेतन भुगतान पूरी तरह बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश में जिले के सभी कार्यालय प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्यालय की बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रिंट आउट आईटी प्रबंधक, लखीसराय को उपलब्ध कराएं। साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि सभी पदाधिकारी एवं कर्मी सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में नियमित रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आईटी प्रबंधक एवं वरीय कोषागार पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर जून 2026 से सभी कर्मियों का वेतन बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि पूर्व के अन्य सभी निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।