नगर निगम का वायु प्रदूषण नियंत्रण में बड़ा कदम, C&D Waste के प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू

  • Post By Admin on Nov 13 2024
नगर निगम का वायु प्रदूषण नियंत्रण में बड़ा कदम, C&D Waste के प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू

मुजफ्फरपुर : बढ़ते वायु प्रदूषण और निर्माण एवं विध्वंस (C&D Waste) से होने वाले मलवे के उचित निपटारे की चुनौती को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। नगर निगम प्रशासन ने वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्शन ग्रुप के साथ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कीl जिसमें C&D Waste प्रबंधन पर गहन चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि निर्माण और विध्वंस कार्यों से निकलने वाले मलवे के कारण वायु और जल प्रदूषण की समस्या बढ़ रही हैl जिससे जल निकासी में भी कठिनाई आ रही है। इस स्थिति से नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर आयुक्त विक्रम विरकर (भा.प्र.से.) ने स्पष्ट किया कि सभी भू-मालिकों और कंपनियों को C&D Waste Management Rules का पालन करना होगा। इन नियमों के अनुसार यदि कोई भू-मालिक या कंपनी प्रतिदिन 20 टन या महीने में 300 टन से अधिक अपशिष्ट का निर्माण करती है, तो उन्हें पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इससे नगर निगम को मलवे की मात्रा का आकलन और इसके निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित करने में मदद मिलेगी।

नगर निगम द्वारा तय की गई नई योजना के अनुसार, C&D Waste को पुनर्चक्रण के लिए विशेष स्थलों पर भेजने हेतु शुल्क वसूला जाएगा। इससे मलवे के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगाl जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकेगा। यदि कोई भू-मालिक या कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है या अवैध रूप से मलवे का निपटारा करती है, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा निर्माण कार्यों को ढक कर करने का भी निर्देश दिया गया है। ताकि निर्माण के दौरान उत्पन्न धूल और अन्य कण वायु में न फैलें और प्रदूषण कम हो। नगर निगम ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे अपने निर्माण कार्यों में मलवे का सही प्रबंधन सुनिश्चित करें और प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दें। यह पहल नगर निगम का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।