मुंबई हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी के खिलाफ़ दर्ज FIR और चार्जशीट की रद्द

  • Post By Admin on Jan 04 2023
मुंबई हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी के खिलाफ़ दर्ज FIR और चार्जशीट की रद्द

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक घनी आबादी वाले इलाके में रहने वाली विधवा के साथ कई बार बलात्कार किया गया होगा। जिसके पहले से दो बच्चें भी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 33 वर्षीय आरोपी सिद्धोधन एन कुरुले को राहत दी। पीड़िता ने दावा किया कि 13 जुलाई, 2017 को वह अपने बच्चों के साथ घर पर थी, तभी आरोपी पानी पीने के बहाने उसके घर में घुस गया, चाकू के बल पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। महिला ने अपने बयान में यह भी बताया कि कुरूले शराब के नशे में आता था, उससे पैसे की मांग करता था।

आपकों बता दें कि महिला ने अपने बयान में बताया कि आरोपी ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया और मारपीट भी की। लगभग छह महीने के बाद, पीड़िता तंग आकर अपने माता-पिता से शिकायत की और बाद में नवा मोंधा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

कुरुले के वकील राजेंद्र एस देशमुख ने कहा कि एफआईआर  झूठी और निराधार आरोपों से भरी थी। आरोपी और महिला के बीच काफी पहले से जान पहचान थी। युवती के माता-पिता अलग रहते थे और कथित घटनाओं से अनजान थे, क्योंकि युवती कभी अपने माता पिता से मिलने नहीं गई और ना ही वे उसे देखने नहीं आए। ऐसे में यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि घनी आबादी वाले आवासीय इलाके में रहने वाली विधवा का एक बार नहीं बल्कि कई बार जबरन बलात्कार किया जा सकता है।

एफआईआर को रद्द करते हुए, न्यायाधीशों ने कहा कि आवेदक को इस तरह के आरोपों का सामना करने में न सिर्फ कठिनाई होगी, बल्कि युवती के साथ बड़ा अन्याय भी होगा।