तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव के लिए लागू हुई आदर्श आचार संहिता

  • Post By Admin on Nov 12 2024
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव के लिए लागू हुई आदर्श आचार संहिता

मुजफ्फरपुर : तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उपचुनाव के संदर्भ में मुजफ्फरपुर नगर निगम ने 4 नवंबर 2024 से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। इसके तहत सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, और नागरिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर, विज्ञापन या प्रचार सामग्री न लगाएं।

नगर निगम ने सार्वजनिक संपत्ति विरूपण निषेध अधिनियम के तहत यह प्रतिबंध लगाया है। जिससे किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति पर अनाधिकृत प्रचार सामग्री अवैध मानी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, पार्टी, या संगठन के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान नगर निगम की विशेष निगरानी टीम शहर के विभिन्न क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखेगी। किसी भी तरह की अनधिकृत प्रचार सामग्री मिलने पर उसे तुरंत हटाने के साथ ही संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करते हुए शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी विरूपण के मामले की सूचना नगर निगम को दें।

नगर निगम ने सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे आचार संहिता का पालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखें। ताकि मुजफ्फरपुर में उपचुनाव स्वच्छ और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।