बाल विवाह और शोषण के खिलाफ कानूनी जागरूकता, स्कूलों में चलेगा सुरक्षित बचपन अभियान
- Post By Admin on Oct 16 2026
लखीसराय : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बालसा), पटना के निर्देशों के आलोक में तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखीसराय के मार्गदर्शन में 'सुरक्षित बचपन अभियान' को लेकर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लखीसराय के सचिव विद्यानंद सागर के प्रकोष्ठ में संपन्न हुई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक (साइबर), बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य, जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी और किशोर न्याय परिषद के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभियान के प्रथम चरण के तहत आगामी 26 अक्टूबर 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक लखीसराय जिले के सभी विद्यालयों में विशेष जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट 2012 के विभिन्न प्रावधानों और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
इस पूरे अभियान को छह प्रमुख थीमों के इर्द-गिर्द संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें मेरा बचपन मेरा अधिकार, कानून जानो बचपन बचाओ, सुरक्षित क्लिक - सुरक्षित बचपन, बोलो बताओ बचाओ, ना बाल विवाह - ना बाल शोषण और जागरूक बचपन - सशक्त भारत शामिल हैं। प्राधिकार के सचिव विद्यानंद सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले में इस अभियान को पूरी सघनता के साथ चलाया जाएगा, ताकि विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को सुरक्षित परिवेश देने के साथ-साथ उन्हें साइबर सुरक्षा, बाल विवाह और यौन शोषण से बचाव के कानूनी अधिकारों से भली-भांति अवगत कराया जा सके।