लखीसराय में चार श्रम संहिताओं पर कार्यशाला, श्रमिक कल्याण के प्रावधानों की दी गई जानकारी
- Post By Admin on Nov 03 2026
लखीसराय : श्रमिकों, नियोजकों और संबंधित हितधारकों को नई श्रम व्यवस्थाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला परिषद सभागार में चार नई श्रम संहिताओं पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में श्रम संहिताओं के प्रावधानों, उद्देश्यों और उनके व्यावहारिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रशिक्षण के दौरान श्रम विभाग के उप श्रम आयुक्त, मुंगेर के सहायक श्रम आयुक्त, लखीसराय के श्रम अधीक्षक, जिले के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों और कावच संस्था के प्रसून कुणाल ने प्रतिभागियों को चारों श्रम संहिताओं की जानकारी दी। वक्ताओं ने बताया कि इन संहिताओं के माध्यम से मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को समझना जरूरी है।
कार्यक्रम में मजदूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता, 2020 के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। वक्ताओं ने न्यूनतम मजदूरी, श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध तथा कार्यस्थल पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया। साथ ही इन संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा हुई।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रावधानों और उनके अनुपालन को लेकर सवाल पूछे। संबंधित अधिकारियों ने एक-एक कर उनकी जिज्ञासाओं का जवाब दिया और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों से सुझाव और प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ।