9 साल से नहीं मिला न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार - कहा सूद समेत दो 1 करोड़ रुपए
- Post By Admin on Mar 26 2025

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की विधवा को मुआवजा नहीं देने पर उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नौ साल तक न्याय के लिए भटक रही महिला को अब ब्याज सहित 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।
मामला 2016 का है, जब एक डॉक्टर की ड्यूटी के दौरान उत्तराखंड के जसपुर स्थित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने परिवार को 50 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन नौ साल बाद भी वह राशि नहीं दी गई।
हाईकोर्ट का फैसला भी नहीं माना राज्य
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में पीड़ित परिवार को 1.99 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया था, जिसमें 7.5% सालाना ब्याज शामिल था। लेकिन राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को सुनाई फटकार
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शहीद डॉक्टर की विधवा को नौ साल तक दर-दर भटकना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते अब मुआवजा ब्याज समेत दिया जाए। राज्य सरकार ने दलील दी कि परिवार को पहले ही 11 लाख रुपये दिए जा चुके हैं और डॉक्टर के बेटे को सरकारी नौकरी भी दी गई है। इस पर कोर्ट ने अंतिम मुआवजा राशि घटाकर 89 लाख रुपये कर दी।
कोर्ट की दो टूक – अब और देरी बर्दाश्त नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकार अब कोई बहाना नहीं बनाएगी और 89 लाख रुपये की राशि तुरंत अदा करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार समय रहते 50 लाख की अनुग्रह राशि दे देती तो विधवा को नौ साल मुकदमा लड़ने की नौबत नहीं आती।