लखीसराय संग्रहालय में प्रवेश शुल्क तय करने से पहले अब विभागीय अनुमति अनिवार्य
- Post By Admin on Mar 15 2026
लखीसराय ; राज्य के सभी राजकीय संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क निर्धारण को लेकर कला एवं संस्कृति विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब लखीसराय संग्रहालय सहित राज्य के सभी सरकारी संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क तय करने से पहले विभाग से औपचारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस आदेश के बाद पहले से लागू शुल्क व्यवस्था को आंशिक रूप से संशोधित माना जाएगा।
बिहार कला एवं संस्कृति विभाग के संग्रहालय निदेशालय की ओर से अपर निदेशक डॉ. विनय कुमार द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यह निर्णय 11 फरवरी 2026 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया था। बैठक में संग्रहालयों के संचालन और आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश शुल्क निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया।
इस संबंध में लखीसराय संग्रहालय के सहायक संग्रहालयाध्यक्ष मृणाल रंजन ने बताया कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगे की व्यवस्था लागू की जाएगी। साथ ही आगंतुकों को समय-समय पर प्रवेश शुल्क और अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।