लखीसराय में वाहनों पर DJ सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर जब्ती और जुर्माना
- Post By Admin on Feb 21 2026
लखीसराय : जिला प्रशासन और जिला परिवहन कार्यालय ने सड़कों पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए वाहनों पर डीजे सिस्टम लगाने, लादकर चलने या बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत लिया गया है।
जारी निर्देश के अनुसार, पिकअप, ट्रैक्टर-ट्रॉली, ट्रेलर समेत किसी भी वाहन में लोहे के ऊंचे स्ट्रक्चर बनाकर डीजे सेट करना अवैध मॉडिफिकेशन की श्रेणी में आएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चेकिंग के दौरान यदि कोई वाहन डीजे बजाते या अवैध फिटिंग के साथ संचालित मिलता है, तो उसे तत्काल जब्त किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर भारी आर्थिक दंड लगाने के साथ वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बार-बार उल्लंघन की स्थिति में वाहन का निबंधन और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण यातायात व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही आमजन से समारोहों के लिए डीजे बुकिंग से परहेज करने का आग्रह किया गया है। प्रशासन ने संदेश दिया है कि सड़क सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों की अनदेखी कर अपनी तथा दूसरों की जान जोखिम में न डालें।