बिहार : एसआईआर समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

  • Post By Admin on Aug 29 2025
बिहार : एसआईआर समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को विचार किया और मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई। याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा दावे और आपत्तियां दर्ज करने की तय समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इन याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का फैसला किया। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) समेत कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा तय 1 सितंबर की समय-सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि समय-सीमा बढ़ाने की मांग पर विचार संभव है और सुनवाई 8 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की थी। साथ ही, आयोग को यह निर्देश दिया था कि मसौदा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या हटाने के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म स्वीकार किए जाएं और दस्तावेज केवल भौतिक रूप से जमा करने की बाध्यता न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नाम जोड़ने के लिए क्लेम फॉर्म के साथ चुनाव आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक या आधार कार्ड पर्याप्त होगा। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों और बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं (बीएलए) को निर्देश दिया कि वे उन लोगों की मदद करें जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

गौरतलब है कि 14 अगस्त को कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया था कि बिहार में हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का जिला-वार डेटा सार्वजनिक किया जाए और नाम हटाने के कारण—मृत्यु, निवास स्थान परिवर्तन या दोहरी प्रविष्टि—स्पष्ट रूप से बताए जाएं।