पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पास, रेप के दोषियों को 10 दिनों में मिलेगी फांसी
- Post By Admin on Sep 04 2024
कोलकाता : देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता का विषय बन चुके बलात्कार और हत्या की घटनाओं की कड़ी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में RGK मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
इस घटना के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024' पास किया। इस नए कानून के तहत, रेप केस की जांच को 21 दिनों में पूरा करना होगा। यदि पीड़िता कोमा में चली जाती है या मौत हो जाती है, तो दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा मिलेगी। इस बिल पर भाजपा ने भी समर्थन प्रदान किया है, जो इस मुद्दे पर एक राजनीतिक एकता का संकेत है। बिल अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगहों पर पास होने के बाद, यह कानून के रूप में लागू हो जाएगा।
कोलकाता के RGK मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद, देशभर में डॉक्टरों और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन किए गए थे। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बलात्कार जैसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कही थी और प्रधानमंत्री को इस संदर्भ में दो बार चिट्ठी भी लिखी थी।
यह नया कानून पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीद है कि यह विधेयक अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में ठोस कदम उठाए जाएंगे।