कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नवजोत कौर सिद्धू को भेजा मानहानि का नोटिस
- Post By Admin on Dec 10 2025
नई दिल्ली : बीते मंगलवार को गुरदासपुर के सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू को एक मानहानि नोटिस भेजा है। नेता का कहना है कि नवजोत कौर सिद्धू ने उन पर गलत तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, इसलिए उन्होंने यह नोटिस भेजा।
जाने नोटिस में क्या कहा गया
सुखजिंदर रंधावा के वकील गुरमुख सिंह रंधावा ने कानूनी नोटिस में कहा है कि सांसद की सार्वजनिक जीवन में बेदाग प्रतिष्ठा है। उन्होंने पंजाब के उपमुख्यमंत्री, विधायक और विभिन्न अन्य पदों पर उत्कृष्ट कार्य किया है।
वकील ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ झूठे, निराधार और अपमानजनक बयान दिए, जिन्हें सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित और रिपोर्ट किया गया। खासतौर पर, आपने आरोप लगाया कि मेरे मुवक्किल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी के रूप में कार्य करते हुए भ्रष्टाचार किया है, जिसमें पैसे के बदले पार्टी के टिकटों का वितरण भी शामिल है। ये बयान बिना किसी सबूत या आधार के दिए गए थे और मेरे मुवक्किल के चरित्र और प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से दिए गए थे।
उन्होंने आगे कहा है कि ये बयान पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत और द्वेष, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित हैं। नोटिस में आगे कहा गया है, मेरे मुवक्किल किसी भी भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं रहे हैं, जिसमें पार्टी टिकट आवंटन या रिश्वत लेनी जैसी कोई बात सही नहीं है। मेरे मुवक्किल ने अपनी सार्वजनिक और राजनीतिक भूमिकाओं में हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा है। आपके आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए हैं और लापरवाही से दिए गए हैं, जबकि आपको पता था कि इससे उनके सम्मान को गंभीर नुकसान होगा।
नोटिस में कहा गया है कि नवजोत कौर सिद्धू के बयानों की वजह से रंधावा की निजी और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान हुआ है।
उन्हें मानसिक तनाव हुआ, लोगों का भरोसा कम हुआ और समाज में उनका मज़ाक उड़ाया गया। नोटिस में यह भी कहा गया है कि नवजोत कौर सिद्धू की टिप्पणियां जानबूझकर रंधावा को बदनाम करने और उनकी छवि खराब करने के लिए की गई थीं।
नोटिस में कहा गया है कि नवजोत कौर सिद्धू को बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। यह माफी उसी मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित की जानी चाहिए, जहां उन्होंने मूल बयान दिए थे। इसके अलावा, नोटिस में उनसे कहा गया है कि वे रंधावा के खिलाफ किसी भी जगह या मंच पर अपमानजनक बयान या आरोप न लगाएं।
इसमें ये भी कहा गया है कि सात दिनों के भीतर ऐसा न करने पर रंधावा, नवजोत कौर सिद्धू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 222 के तहत सक्षम न्यायालय में मानहानि की कार्यवाही शुरू कर देंगे। इसमें बटाला और गुरदासपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत भी शामिल हैं।