करजा थानेदार पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप, आयोग में याचिका दायर
- Post By Admin on Sep 09 2024
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मुजफ्फरपुर : जिले के करजा थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग विवाद के बाद व्यवसायी राजेश कुमार त्रिपाठी के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली और बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के समक्ष पहुंच चुका है। पीड़ित की ओर से मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा ने आयोग में याचिका दाखिल कर दी है और मामले की पैरवी कर रहे हैं।
घटना के अनुसार, करजा थानेदार सुनील कुमार यादव और उनके एक रिश्तेदार ने व्यवसायी राजेश कुमार त्रिपाठी को गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद के बाद बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित के परिजनों के अनुसार, इस मारपीट में व्यवसायी के गले से सोने की चेन और लॉकेट भी छीन लिए गए। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
व्यवसायी त्रिपाठी की स्थिति इतनी खराब है कि उनके नाक की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और पीड़ित का बयान दर्ज किया। इस बयान में करजा थानेदार सुनील कुमार यादव और उनके रिश्तेदार को आरोपी बताया गया है।
पीड़ित व्यवसायी ने पुलिस को बताया कि उनका गाड़ियों की खरीद-बिक्री का कारोबार मोतिहारी में है। बीते शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे उन्होंने अपनी कॉलोनी के खाली मैदान में गाड़ी पार्क की थी, जब अचानक करजा थानेदार सुनील यादव और उनके रिश्तेदार ने उन्हें गाली-गलौज कर धमकियां दीं। आरोपियों में से एक के हाथ में हथियार और दूसरे के पास चाकू था। दोनों ने मिलकर व्यवसायी पर हमला किया, जिससे उनके सिर, आंख और नाक से खून बहने लगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित के परिजनों ने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा के माध्यम से आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई। अधिवक्ता एस. के. झा ने इस घटना को बेहद गंभीर करार देते हुए मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।