वाहन दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रूपए

  • Post By Admin on Apr 04 2024
वाहन दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख रूपए

रायपुर : राज्य के अंदर अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक के आश्रितों को 2 लाख तथा घायलों को 50 हजार रुपए मुआवजा दिए जाने की योजना है। इस योजना के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए एसएसपी संतोष सिंह ने सभी टीआई को पत्र लिखा है। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 को हिट-एंड-रन वाहन दुर्घटना के पीडि़तों के मुआवजे के लिए एक नई योजना को अधिसूचित किया है. इस योजना के तहत मुआवजे की धनराशि बढ़ाने, यानी गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे की राशि को 10000 रुपये से बढ़कर 50 हजार रुपये और मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया। सबसे पहले पुलिस को घटना की सूचना दें और इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें. इसके बाद पुलिस घटना का मुआयना करती है और 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल को भेजती है. रिपोर्ट के आधार पर ही इंश्योरेंस कंपनी मुआवजे की रकम तय करती है. यदि किसी स्थिति में व्यक्ति मुआवजे से संतुष्ट नहीं है तो वह ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है।