मंडल कारा में कैदियों के बीच विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
- Post By Admin on Oct 28 2024

लखीसराय : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण( नालसा) नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार( बालसा) पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार लखीसराय के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा, सचिव अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजू कुमार के निर्देशानुसार मंडल कारा लखीसराय में "पारा विधिक स्वयंसेवक की भूमिका एवं नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की रूपरेखा" विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सहायक जेलर मुकुंद माधव त्रिवेदी ने किया।
मुख्य वक्ता प्राधिकार के रिटेनर अधिवक्ता सितेश सुधांशु ने कहा कि, पाराविधिक स्वयंसेवक पीड़ित पक्ष एवं न्यायालय के बीच की कड़ी है। जिनका कार्य पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में सहायता करना है।
श्री सुधांशु ने आगे कहा कि वैसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक मामला दाखिल करना है या प्रतिवाद करना है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता के लिए हकदार होगा। यदि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है; मनुष्य या भिखारी में अवैध व्यापार करने वाला आहत हो, महिला या बच्चा हो, घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विपत्ति का पीड़ित व्यक्ति हो, औद्योगिक कर्मकार हो, अनैतिक व्यापार से पीड़ित हो, कैदी हो, डेढ़ लाख रुपया वार्षिक से कम आय वाला व्यक्ति हो निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है।
सहायक जेलर श्री त्रिवेदी ने कहा कि, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मंडल कारा के कई कैदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त हुई है जिसमें मंडल कर के पारा विधिक स्वयंसेवक जयप्रकाश सिंह की भूमिका सराहनीय है।
उन्होंने यह भी कहा कि कैदी से प्राप्त आवेदन पर त्वरित कार्रवाई की जाती है एवं मंडल कारा अधीक्षक के माध्यम से शीघ्रता से कार्रवाई हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय भेजा जाता है।
शिविर में कई कैदी उपस्थित थे जिन्होंने विधिक जागरूकता शिविर में अपनी बातें रखा एवं समस्याओं का समाधान पाया।