जामिया हिंसा मामले का आरोपी शरजील इमाम बरी
- Post By Admin on Feb 04 2023

दिल्ली : दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया हिंसा मामले के आरोपी शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को शुक्रवार को बरी कर दिया है. शरजील के ऊपर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को भड़काने का आरोप लगा था. उस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी. इस मामले में शरजील और तन्हा को आरोपी बनाया गए था. शरजील को इससे पहले 2021 में जमानत मिली थी.
दिल्ली की साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने दिसंबर 2019 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में शुक्रवार को आरोपी शरजील और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया. आरोपी शरजील और आसिफ के ऊपर दंगा और गैरकानूनी रूप से जमा होने के अपराध का आरोप लगा था. इस मामले में आईपीसी की धारा 143 ,147 , 148 , 149 , 186 , 353 , 332 , 333 , 427 , 323 , 308 , 341 , 120B , और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. हालांकि शरजील इमाम को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह 2020 के दिल्ली दंगो के बड़े षड्यंत्र मामले में आरोपी है. इमाम और तन्हा दोनों स्पेशल सेल के मामले में आरोपी हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2020 की पूर्वोत्तर दिल्ली दंगो के पीछे एक बड़ी साजिश थी.
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कि मुताबिक 15 दिसंबर 2019 को पुलिस को सुचना मिली कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कुछ प्रदर्शनकारियों ने CAA और NRC कि विरूद्ध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया है. मामले की जाँच के दौरान यह साफ़ हुआ कि 13 दिसंबर 2019 को शरजील इमाम ने जामिया इलाके में भड़काऊ भाषण दिया था. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया. जिसके बाद शरजील कि खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था.