गंगा तट से हटेंगे अवैध निर्माण, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया झटका
- Post By Admin on Jul 24 2026
पटना: गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि पटना में नौजर घाट से नूरपुर घाट के बीच गंगा तट पर बने सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को छह सप्ताह के भीतर हटाया जाए।
जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पवित्र नदियों के तटीय क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण पर्यावरण तथा नदी तंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नौजर घाट और नूरपुर घाट के बीच स्थित सभी अवैध ढांचों को निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी अपेक्षा जताई कि गंगा तट पर भविष्य में किसी प्रकार के नए अवैध निर्माण या अतिक्रमण को रोका जाए।
अदालत का यह आदेश गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, नदी की स्वच्छता और प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर अदालत के निर्देशों का अनुपालन करना होगा।