शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी 5 अगस्त तक कराएं भौतिक सत्यापन, वरना रद्द होगी लाइसेंस

  • Post By Admin on Jul 31 2025
शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी 5 अगस्त तक कराएं भौतिक सत्यापन, वरना रद्द होगी लाइसेंस

लखीसराय : आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए जिला प्रशासन लखीसराय ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि सभी शस्त्रधारी निर्धारित तिथि के भीतर अपने शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से कराएं। ऐसा नहीं करने पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द/निलंबित कर विधि सम्मत कार्यवाई की जाएगी।

प्रशासन ने जानकारी दी कि पूर्व में 25 जून से 10 जुलाई 2025 तक भौतिक सत्यापन की समय-सीमा तय की गई थी, लेकिन अब तक कई अनुज्ञप्तिधारियों ने सत्यापन नहीं कराया है। उन्हें एक अंतिम अवसर देते हुए 28 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक पुनः भौतिक सत्यापन की तिथि निर्धारित की गई है।

शस्त्र अधिनियम के तहत होगी कार्यवाई 
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शस्त्र आयुध अधिनियम-2016 के नियम 30 एवं शस्त्र अधिनियम-1962 के नियम 63 के तहत जिन अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सत्यापन नहीं कराया जाएगा, उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए कानूनी कार्यवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे विलंब न करें और तय समय के भीतर संबंधित थाना में जाकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें, ताकि चुनाव पूर्व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य को सफल बनाया जा सके।