बिहार में शुरू हुई मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, युवाओं को कौशल के साथ मिलेगी आर्थिक सहायता

  • Post By Admin on Jul 01 2025
बिहार में शुरू हुई मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, युवाओं को कौशल के साथ मिलेगी आर्थिक सहायता

पटना : राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को गति देने के लिए ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत युवाओं को सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि हर माह आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। योजना का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का है। पहले वर्ष 2025-26 में 5 हजार छात्रों को इस योजना से जोड़ा जाएगा।

प्रेस वार्ता में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि यह योजना 18 से 28 वर्ष के युवाओं के लिए है और इसका उद्देश्य उन्हें कार्य अनुभव, नेतृत्व विकास, नेटवर्किंग और करियर संवर्धन के अवसर प्रदान करना है।

इंटर्नशिप के साथ वित्तीय सहायता की विस्तृत व्यवस्था:

  • 12वीं पास/कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवा: ₹4,000 प्रति माह

  • आईटीआई/डिप्लोमा धारक: ₹5,000 प्रति माह

  • स्नातक/स्नातकोत्तर छात्र: ₹6,000 प्रति माह

  • दूसरे जिले में कार्य करने पर: ₹2,000 अतिरिक्त आजीविका सहयोग

  • राज्य के बाहर इंटर्नशिप पर: ₹5,000 अतिरिक्त सहायता (तीन माह तक)

सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे छात्रों के खातों में किए जाएंगे।

कलाकारों को मिलेगा पेंशन और संरक्षण

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना’ को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के जरूरतमंद वरिष्ठ कलाकारों को ₹3,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। पात्रता के लिए कलाकार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 10 वर्षों का चाक्षुष कला में अनुभव अनिवार्य होगा।

इसके साथ ही, पारंपरिक कलाओं और शिल्पों के संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना भी शुरू की गई है, जिसके लिए ₹1.11 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इसके तहत युवा प्रतिभाओं को अनुभवी गुरुओं से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए FAR में सुधार

राज्य सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में भी बड़ा बदलाव किया है।

  • एकल कारखानों के लिए भूमि हानि को 41.8% से घटाकर 30.9% किया गया।

  • गैर-प्रदूषित उद्योगों के लिए FAR 1.5 से बढ़ाकर 2.0 किया गया।

  • फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए पार्किंग क्षेत्र 30% से घटाकर 14%

  • साथ ही, गैर-प्रदूषित उद्योगों के लिए हॉस्टल और डोरमेट्री निर्माण की अनुमति भी दी गई है।

जनप्रतिनिधियों को अब चिकित्सा सहायता कोष से इलाज की सुविधा

राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को अब मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी:

  • कैंसर सर्जरी: ₹80,000 – ₹1.30 लाख

  • हृदय रोग: ₹60,000 – ₹1.80 लाख

  • मस्तिष्क सर्जरी: अधिकतम ₹3 लाख

  • नेत्र रोग सर्जरी: ₹20,000 – ₹40,000

  • किडनी ट्रांसप्लांट: ₹3 लाख

  • घुटना/कुल्हा प्रत्यारोपण: ₹1.50 – ₹1.70 लाख

कुल 16 गंभीर बीमारियों के लिए सहायता राशि की व्यवस्था की गई है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलेगा विशेष भत्ता

राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीशों को ₹55,000 से ₹60,000 तक घरेलू सहायक भत्ता और ₹15,000 टेलीफोन/इंटरनेट भत्ता देने का भी निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना युवाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि राज्य की संस्कृति, उद्योग और सामाजिक ढांचे को भी सुदृढ़ करने की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है।