नया इनकम टैक्स बिल : समय सीमा चूकने पर भी मिलेगा रिफंड का मौका

  • Post By Admin on Aug 12 2025
नया इनकम टैक्स बिल : समय सीमा चूकने पर भी मिलेगा रिफंड का मौका

नई दिल्ली : लोकसभा में पारित नए इनकम टैक्स बिल के तहत अब अंतिम तारीख गुजरने के बाद भी आईटीआर जमा करने वाले करदाता अतिरिक्त काटे गए टैक्स के रिफंड के लिए दावा कर सकेंगे।

विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि छोटे करदाताओं के लिए केवल रिफंड का दावा करने हेतु रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता खत्म करने का प्रस्ताव इसमें शामिल नहीं है। यानी, जिनकी आय मूल छूट सीमा से कम है, उन्हें भी टैक्स रिफंड पाने के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होगा।

नए बिल में धारा 433 को बरकरार रखा गया है, जिसके तहत हर रिफंड दावा धारा 263 के अनुसार रिटर्न दाखिल कर ही किया जा सकता है। इसका लाभ वरिष्ठ नागरिकों समेत उन करदाताओं को भी मिलेगा, जो तय तारीख के बाद आईटीआर दाखिल या संशोधित करते हैं।

संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि करदाताओं को सिर्फ पेनल्टी से बचने के लिए रिटर्न भरने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। बीडीओ इंडिया की पार्टनर प्रीति शर्मा के मुताबिक, नया कानून पुराने की तुलना में आम आदमी के लिए आसान है और इसमें सेलेक्ट समिति की ज्यादातर सिफारिशें शामिल की गई हैं। हालांकि, करदाताओं को अब भी सही टैक्स रिजीम चुनने और बजट 2025 में पेश दरों के तहत रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली 31 सदस्यीय संसदीय समिति की अनुशंसाओं को शामिल करते हुए यह विधेयक पारित किया गया।