विवाह समारोहों में गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन का निर्देश, अग्रिम आवेदन अनिवार्य
- Post By Admin on Apr 13 2026
लखीसराय : तेल एवं प्राकृतिक गैस की उत्पन्न आपूर्ति समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विवाह जैसे वाणिज्यिक कार्यक्रमों के लिए एलपीजी गैस की आपूर्ति संबंधी नई व्यवस्था लागू की है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा आम सूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि सरकार के निर्देशों के आलोक में आगे होने वाले विवाह समारोहों में वाणिज्यिक गैस की कमी से उत्पन्न समस्याओं को नियंत्रित करने हेतु विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी सूचना के अनुसार, जिन व्यक्तियों के घर में विवाह कार्यक्रम निर्धारित हैं, उन्हें कार्यक्रम के लिए आवश्यक वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति हेतु संबंधित रसोईया अथवा केटरर के माध्यम से गैस एजेंसी में आवेदन करना होगा। यह आवेदन विवाह की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व देना अनिवार्य किया गया है, ताकि समय पर गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित व्यक्ति को अपने क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर यह जानकारी देनी होगी कि विवाह कार्यक्रम में कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है तथा कितने गैस सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ेगी। इस आवेदन पर संबंधित मुखिया, वार्ड पार्षद अथवा सरपंच से अनुशंसा प्राप्त करना भी आवश्यक होगा, जिससे वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जा सके।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर उपस्थित लोगों की संख्या एवं उपलब्ध गैस संसाधनों का आकलन करते हुए संबंधित गैस एजेंसी को आवश्यक मात्रा में वाणिज्यिक गैस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत विवाह समारोहों के दिन गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेंसियों की होगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें, ताकि विवाह समारोहों के दौरान गैस की कमी से किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो और व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके।