नीट-पीजी काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के निर्देश
- Post By Admin on May 22 2025

नई दिल्ली : देशभर में मेडिकल पीजी दाखिले की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग पर सख्त रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस अनियमितता को गहरी प्रणालीगत खामी बताते हुए इसे मेडिकल शिक्षा में समानता और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के लिए खतरा करार दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि सीट ब्लॉकिंग के चलते कई योग्य और उच्च रैंकिंग वाले अभ्यर्थियों को वांछित सीट नहीं मिल पाती, जबकि निचली रैंक वाले कुछ उम्मीदवार इसका अनुचित लाभ उठा लेते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता और नीति प्रवर्तन की कमजोरी का भी संकेत है।
दरअसल, सीट ब्लॉकिंग तब होती है जब कुछ अभ्यर्थी पहले चरण में कम पसंदीदा कॉलेज की सीट अस्थायी रूप से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में मनपसंद विकल्प मिलने पर उसे छोड़ देते हैं। इससे पहले चरण में सीटें अवरुद्ध हो जाती हैं और वास्तविक मेरिट पर असर पड़ता है।
कोर्ट के इस फैसले को मेडिकल दाखिला प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित काउंसलिंग एजेंसियों को इस पर रोक लगाने के लिए ठोस और प्रभावी व्यवस्था लागू करने का निर्देश भी दिया है।