आर्म्स एक्ट मामले में टिंकू कुमार को बड़ी राहत, अपीलीय अदालत ने किया बरी
- Post By Admin on Jun 22 2026
लखीसराय : अमहरा थाना कांड संख्या 86/2023 से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, लखीसराय राजन कुमार की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नामजद अभियुक्त टिंकू कुमार, निवासी बभनगावां, को आरोपों से बरी कर दिया।
जानकारी के अनुसार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, लखीसराय की अदालत ने पूर्व में टिंकू कुमार को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000 के आर्थिक दंड की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध अभियुक्त ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। अपील की सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता रजनीश कुमार ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक हरेराम शर्मा ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया।
मामले से संबंधित अभिलेखों, उपलब्ध साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम ने निचली अदालत द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही टिंकू कुमार को आरोपों से बरी कर दिया गया। न्यायालय के इस फैसले के बाद अभियुक्त को आर्म्स एक्ट मामले में राहत मिल गई है।