हलसी आर्म्स एक्ट मामले में डीएम ने दी अभियोजन स्वीकृति, नामजद आरोपी पर चलेगा केस
- Post By Admin on Oct 27 2026
लखीसराय : जिले के हलसी थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में नामजद अभियुक्त के खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस गया है। जिला दण्डाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने हलसी थाना काण्ड संख्या-190/26 में प्राथमिकी नामजद अभियुक्त नीरज कुमार, पिता रामविलाश पासवान, साकिन राता, थाना हलसी के विरुद्ध अभियोजन चलाने की औपचारिक स्वीकृति दे दी है। यह स्वीकृति शस्त्र अधिनियम की धारा 39 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदान की गई है।
इस मामले में लखीसराय के पुलिस अधीक्षक द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को पत्रांक 3445/सी०आर० के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया था। जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा दर्ज प्राथमिकी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की पर्यवेक्षण टिप्पणी और संकलित साक्ष्यों की गहन समीक्षा की गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)ए और 26(1) शस्त्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध का पर्याप्त आधार पाया गया। इसके बाद 27 अक्टूबर 2026 को ज्ञापांक 2003/विधि के जरिए यह आदेश जारी कर अनुपालन हेतु पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया।