पत्नी को जबरन पार्टनर स्वैप के लिए करता था मजबूर, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
- Post By Admin on Jun 19 2025

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी को जबरन सेक्स के लिए पार्टनर स्वैप करने को मजबूर करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपलिया की अवकाशकालीन पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि प्राथमिकी में दर्ज आरोप किसी सामान्य वैवाहिक विवाद की श्रेणी में नहीं आते, बल्कि यह मामला गंभीर आपराधिक आचरण को दर्शाता है।
प्रकरण के अनुसार, आरोपी पर न केवल पत्नी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है, बल्कि उसने पत्नी की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर, उसकी तस्वीरें साझा करते हुए अनजान लोगों को पैसों के बदले सेक्स का प्रस्ताव दिया। इतना ही नहीं, आरोपी पर अपनी पत्नी को एक होटल में ले जाकर अपने दोस्तों से छेड़छाड़ करवाने और उससे जबरन पार्टनर स्वैप के लिए सहमति लेने की कोशिश करने का भी गंभीर आरोप है।
एफआईआर के मुताबिक, आरोपी ब्लेड से पत्नी के हाथ पर चोट करता था और खून बहते हाथों से रसोई का काम करने के लिए बाध्य करता था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका देवर उससे अश्लील हरकतें करता था और जब उसने इसकी शिकायत पति से की, तो आरोपी ने उसे अपमान सहने और चुप रहने की सलाह दी।
पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी ने फर्जी नाम से पत्नी से चैट की थी, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि वह सिम कार्ड आरोपी के नाम पर ही था। इसके पहले आरोपी को अग्रिम जमानत भी मिल चुकी थी, परंतु हाईकोर्ट ने वर्तमान हालातों और साक्ष्यों को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस मामले में आरोपी पर दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, शारीरिक शोषण, क्रूरता और आपराधिक धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है। अदालत के इस फैसले को महिला अधिकारों के दृष्टिकोण से एक अहम कदम माना जा रहा है।