पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना फिलहाल संभव नहीं : संजय अग्रवाल
- Post By Admin on Sep 10 2025

नई दिल्ली : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल को इस समय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों पर फिलहाल केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्यों को वैट से बड़ा राजस्व मिलता है, ऐसे में तत्काल इन्हें जीएसटी में शामिल करना व्यावहारिक नहीं है।
अग्रवाल ने कहा, "राजस्व संबंधी प्रभावों को देखते हुए पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता।"
उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि सरकार ने जानबूझकर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी परिषद के एजेंडे में शामिल नहीं किया है। सीतारमण ने यह भी कहा था कि कानूनी रूप से रास्ता तैयार है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्यों की सहमति से ही संभव होगा।
गौरतलब है कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के समय पेट्रोल, डीजल और शराब जैसे उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। पेट्रोलियम उत्पादों से कई राज्यों को उनके कर राजस्व का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जो उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है।