जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला : दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत को मिली मंजूरी, 22 सितंबर से लागू

  • Post By Admin on Sep 04 2025
जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला : दो स्लैब 5 और 18 प्रतिशत को मिली मंजूरी, 22 सितंबर से लागू

नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को कर ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब पूरे देश में केवल दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रहेंगे। मौजूदा 12 और 28 प्रतिशत स्लैब को खत्म कर दिया गया है। वहीं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष टैक्स जारी रहेगा। नए प्रावधान 22 सितंबर से लागू होंगे।

बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी में सुधार का समर्थन किया। “आम आदमी को राहत देने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दरों की व्यापक समीक्षा की गई है,” उन्होंने कहा।

सरकार ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स में भारी कटौती की है। दूध, ब्रेड, छेना, पनीर और सभी भारतीय रोटियों पर अब जीएसटी शून्य होगा। हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर और किचनवेयर को 5 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है।

खाद्य पदार्थों जैसे नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन, घी और कॉर्नफ्लेक्स को भी 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। वहीं, एयर कंडीशनर, टीवी, डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत देते हुए 33 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा कृषि उपकरणों और 12 प्रकार के जैव-कीटनाशकों पर जीएसटी को 12 से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह सुधार न केवल मध्यम वर्ग और किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि श्रम प्रधान उद्योगों और छोटे कारोबारियों को भी बड़ी राहत देगा।