सावधान : बैंक में जमा करा रहे हैं रूपए, आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

  • Post By Admin on May 22 2023
सावधान : बैंक में जमा करा रहे हैं रूपए, आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस

नई दिल्ली : बीते शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट बंद किये जाने की घोषणा के बाद से जनता फिर परेशान है. तकरीबन साढ़े छह साल पहले 500 और 1000 के नोट बंद किये जाने की घोषणा के बाद जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. जनता एक बार फिर उन्ही दिनों को याद कर परेशान हो रही है. आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर, 2023 से पहले किसी भी बैंक की ब्रांच में 2,000 रुपये के नोट जमा करने के ल‍िए कहा गया है. लेक‍िन आरबीआई के आदेश के बाद लोगों में भ्रम की स्‍थ‍ित‍ि है. र‍िजर्व बैंक के अनुसार आप एक बार में बैंक से 2000 रुपये के 10 नोट (20000 रुपये) बदल सकते हैं. इसके अलावा नगद जमा कराने के ल‍िए क‍िसी प्रकार की ल‍िमिट नहीं है. लेक‍िन इस सबके बीच इनकम टैक्‍स को लेकर लोगों को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है.

बैंक अकाउंट में कैश जमा करने वालों का र‍िकॉर्ड मेंटेन होता है और  बैंक खातों में नकदी जमा करने की एक ल‍िम‍िट तय है. ऐसे में वो लोग ज‍िनके पास बड़ी मात्रा में नकदी है और वे इसे बैंक अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं तो उन्‍हें उन पैसों के स्रोत को प्रमाण‍ित करने के ल‍िए सटीक रिकॉर्ड और दस्तावेज बनाने चाह‍िए. इससे भव‍िष्‍य में क‍िसी भी तरह की होने वाली द‍िक्‍कत से बच सकते हैं. 

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट को वित्तीय लेनदेन के विवरण के बारे में बैंक की तरफ से ज्‍यादा ट्रांजेक्‍शन होने पर जानकारी दी जाती है. यह जानकारी अकाउंट में पैसा जमा करने वालों के फॉर्म 26AS में शो होती है. फाइनेंश‍ियल ट्रांजेक्‍शन स्‍टेटमेंट में अकाउंट में नकद जमा करने की एक ल‍िम‍िट तय होती है. यद‍ि क‍िसी सेव‍िंग अकाउंट में सालाना 10 लाख या इससे ज्‍यादा जमा क‍िया जाता है. इसी तरह यद‍ि करंट अकाउंट में 50 लाख या इससे ज्‍यादा जमा क‍िया जाता है. इस स्‍थ‍ित‍ि में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना रहती है. यदि आपकी तरफ से जमा राश‍ि का आयकर रिटर्न (ITR) से म‍िलान नहीं होता तो इस पर आपको इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से नोटिस म‍िल सकता है. नोट‍िस में आपसे नकद जमा धनराश‍ि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. ऐसे में अगर आपके पास पैसों के स्रोत्र के प्रमाणित रिकॉर्ड होंगे तो आप इन नोट‍िस का जवाब सही तरके से दे पाएंगे और आप इनकम टैक्‍स के झमेलों से आसानी से बच जाएंगे.