जमानत के लिए बच्चे का इस्तेमाल न हो, निकिता की याचिका पर अतुल के वकील की दलील

  • Post By Admin on Dec 31 2024
जमानत के लिए बच्चे का इस्तेमाल न हो, निकिता की याचिका पर अतुल के वकील की दलील

बेंगलुरु : सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार की जमानत याचिका पर अतुल के वकील आकाश जिंदल ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने अदालत में दलील दी कि निकिता जमानत पाने के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में कर रही हैं। आकाश जिंदल ने कहा, "अतुल ने अपने सुसाइड वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि बच्चे को न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। अब ठीक यही किया जा रहा है।"

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, पत्नी व उसके परिवार की प्रताड़ना और दो वर्ष में कोर्ट की 120 तारीखें इसके बावजूद न्याय न मिलने के कारण बंगलूरू में कार्यरत 34 वर्षीय आईटी पेशेवर अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया था। आत्महत्या को अंतिम विकल्प मानते हुए अतुल ने दुनिया से जाने से पहले करीब डेढ़ घंटे का वीडियो व 24 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें शादीशुदा जिंदगी के सामाजिक तानेबाने की खामियां, साथी के लालच और षड्यंत्र की दास्तां, कानूनी महकमे में भ्रष्टाचार को उजागर किया था। 

गिरफ्तारी और कानूनी कार्यवाई 

पुलिस ने 15 दिसंबर को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से जबकि उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को प्रयागराज से गिरफ्तार किया था। निकिता पर आरोप है कि उन्होंने तलाक के समझौते के लिए अतुल को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ।

वकील की दलील

अतुल के वकील आकाश जिंदल ने अदालत में कहा कि निकिता को पहले भी गिरफ्तार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और यदि उसे जमानत दी गई तो वह बच्चे को लेकर फरार हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे की कस्टडी का मामला अदालत के समक्ष है और आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए बच्चे का सहारा नहीं लेने दिया जाना चाहिए।

इस मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी। अदालत को तय करना है कि आरोपी को जमानत दी जाए या नहीं।