स्विगी को आयकर विभाग से 158 करोड़ रुपये का नोटिस

  • Post By Admin on Apr 02 2025
स्विगी को आयकर विभाग से 158 करोड़ रुपये का नोटिस

बेंगलुरु : फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी को आयकर विभाग से 158 करोड़ रुपये से अधिक का कर नोटिस मिला है। यह नोटिस कंपनी को 2021 के अप्रैल से 2022 के मार्च की अवधि के लिए भेजा गया है। यह आदेश आयकर विभाग के डिप्टी कमिश्नर, सेंट्रल सर्कल, बेंगलुरु की ओर से जारी किया गया है।

स्विगी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी को 1,58,25,80,987 रुपये की अतिरिक्त आय जोड़े जाने का आदेश मिला है। यह मामला कथित कर उल्लंघनों से संबंधित है, जिसमें मर्चेंट्स को दिए गए कैंसलेशन चार्ज को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत अस्वीकार करना और आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज को कर योग्य आय में शामिल न करना शामिल है।

स्विगी का मानना है कि उसके पास इस आदेश के खिलाफ मजबूत कानूनी आधार है और वह समीक्षा या अपील के माध्यम से अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश से उसके वित्तीय और परिचालन कार्यों पर कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्विगी 2014 में स्थापित एक लोकप्रिय ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। यह रेस्टोरेंट्स से खाना ऑर्डर करने और ग्राहकों तक डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है। शहरों की तेज़ रफ्तार जिंदगी में स्विगी की लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि यह लोगों को घर बैठे स्वादिष्ट भोजन ऑर्डर करने की सुविधा देता है।