गिरफ्तार होंगे हजारों पति, असम के सीएम का एलान

  • Post By Admin on Feb 03 2023
 गिरफ्तार होंगे हजारों पति, असम के सीएम का एलान

असम :  बाल विवाह गैरकानूनी है सभी को ज्ञात है. सरकार ने बाल विवाह को लेकर सख्त कानून बनाये है. इसके बावजूद भी देश में बाल विवाह जारी हैं. कई ऐसे राज्य हैं जहां आज भी बाल विवाह कराया जाता है. इस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है. लेकिन असम की राज्य सरकार ने बाल विवाह और कम उम्र में मां बनने को रोकने के लिए सख्त कानून लाने और यौन अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम की धाराओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. असम पुलिस ने बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए है. 3 फरवरी से पुलिस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी. 

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि बाल विवाह में शामिल लोगों को शुक्रवार से गिरफ्तार किया जाएगा असम के सीएम ने नगांव मेडिकल कॉलेज के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत के बाद कहा "अगले छह सात दिनों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले हजारों युवको और पुरुषो को गिरफ्तार किया जाएगा. जो पहले नाबालिग से शादी कर चूका है या जिसने अभी की हैं उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा."

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने ट्वविटर पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि असम पुलिस ने राज्य में बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए है. पुलिस कि कार्रवाई तीन फरवरी से शुरू हो जाएगी. मैं आप सभी से सहयोग को अपील करता हूं. सीएम ने कहा कि अगले चार पांच महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा. क्योंकि चौदह वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है, फिर भले ही वह कानूनी रूप से पति क्यों ना हो. 

सीएम द्वारा सांझा किए गए आकड़ो के अनुसार बाल विवाह के सबसे अधिक मामले धुबरी जिले(370 ) में और सबसे कम मामले हैलाकांडी(1 ) में दर्ज किए है. बोंगाईगांव में कूल 123, कछार में 35, दरंग में 125, डिब्रूगढ़ में 75, मोरीगांव में 224 मामले दर्ज किए है. 

असम सीएम ने कहा कि महिला की शादी की सही उम्र कानूनी तौर पर 18 साल है. अट्ठारह वर्ष से कम  उम्र की लड़की से शादी करना कानूनी अपराध है. कम उम्र की लड़की से शादी करने वालों पर  कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है व उसके परिवार वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी