कैबिनेट : शिक्षा बहाली की नई नियमावली समेत कुल छह एजेंडों पर मुहर

  • Post By Admin on Apr 10 2023
कैबिनेट : शिक्षा बहाली की नई नियमावली समेत कुल छह एजेंडों पर मुहर

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा बहाली की नई नियमावली समेत कुल छह एजेडों पर मुहर लगाई गई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन में सोमवार की शाम पत्रकार वार्ता में बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023” की स्वीकृति दी है। इस नियमावली के गठन के बाद राज्य में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के एक नया संवर्ग का गठन हो सकेगा जो कि राज्य कर्मी का होगा। इसके अलावा वर्तमान में पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्त कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला लिया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। सातवां केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों या पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2023 के प्रभाव से 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गयी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य योजना मद के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना अन्तर्गत वर्ष-1982-83 के दौरान जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सृजित अस्थायी 102 पदों में से आवश्यक 53 पदों को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में हस्तान्तरित किये जाने एवं शेष 49 पदों को प्रत्यर्पित किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार पुलिस द्वारा संचालित किये जाने वाले ईआरएसएस (ईमरजेंसी रेस्पांसे सपोर्ट सिस्टम) के लिए मेसर्स भारती एयरटेल को जेपी हॉस्पीटल स्थित जंक्शन से बिहार पुलिस रेडियो, राजवंशीनगर नगर भाया ललित भवन तक ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने संबंधी कार्य के लिए निःशुल्क राईटऑफ-वे उपलब्ध कराने तथा केबुल बिछाने हेतु सभी प्रकार के शुल्कों को माफ करने की स्वीकृति दी गई । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अर्न्तगत पटना जिलान्तर्गत फुलवारीशरीफ अंचल के मौजा भुसौला दानापुर, थाना संख्या-40 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकबा-3.11 एकड़ तथा दानापुर अंचल के मौजा-सैदपुरा, थाना नंबंर-51 के विभिन्न खाता एवं खेसर की रकबा-3.39 एकड़ सहित कुल रकबा-6.5 एकड वाल्मी परिसर स्थित जल ससांधन विभाग के स्वामित्व की भारतीय कृषि अनुसंधानपरिषद् की लीज होल्ड भूमि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के संस्थागत सुदृढीकरण के लिए लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ पूर्व में की गयी लीज निरस्त होने की शर्त पर निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रुपये की है को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 मार्च 2024 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ (दस हजार करोड़) रुपये करने की स्वीकृति दी गयी।