आवेदन और काउंसलिंग के दस्तावेजों में अंतर, बिहार में सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी का चयन रद्द

  • Post By Admin on Nov 03 2026
आवेदन और काउंसलिंग के दस्तावेजों में अंतर, बिहार में सहायक प्राध्यापक अभ्यर्थी का चयन रद्द

पटना : बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इतिहास विषय की चयनित अभ्यर्थी आरती कुमारी राज का चयन रद्द कर दिया है। आयोग ने उनकी नियुक्ति की अनुशंसा भी वापस लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोग की ओर से 2 नवंबर 2026 को आवश्यक सूचना जारी की गई।

आयोग की अधिसूचना के अनुसार, विज्ञापन संख्या CAP-HIST-03/26 के तहत इतिहास विषय में संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया से संबंधित चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना संख्या B.S.U.S.C/CONF/Sel/HIST-03/2026 (खंड-1)-1316, दिनांक 1 अगस्त 2026 के माध्यम से जारी की गई थी। इसके बाद 2 अगस्त 2026 को सूचना संख्या B.S.U.S.C/CONF/Sel/HIST-03/2026 (खंड-1)-1330 के तहत चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित विश्वविद्यालयों की सूची प्रकाशित की गई थी।

इस सूची के क्रम संख्या-14 पर आरती कुमारी राज, आवेदन प्रपत्र संख्या CUT7106 का नाम पिछड़े वर्ग की महिला (WBC) कोटि के अंतर्गत दर्ज था। आयोग ने बताया कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के कुलसचिव की ओर से 9 अगस्त 2026 को भेजे गए पत्र में अभ्यर्थी के आवेदन से संबंधित एक तथ्य की जानकारी दी गई थी। पत्र के अनुसार, आरती कुमारी राज ने ऑनलाइन आवेदन में नेट से संबंधित कॉलम में एनसीएल प्रमाणपत्र संलग्न किया था, जबकि काउंसलिंग के समय नेट से संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

आयोग ने अभ्यर्थी के आवेदन की समीक्षा की। समीक्षा के बाद यह पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन में नेट से संबंधित कॉलम में एनसीएल प्रमाणपत्र संलग्न किया गया था। इसके बाद आयोग ने सम्यक विचारोपरांत आरती कुमारी राज, आवेदन संख्या CUT7106 का चयन रद्द करने और उनकी नियुक्ति की अनुशंसा वापस लेने का निर्णय लिया।

आयोग की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि इतिहास विषय के लिए पिछड़े वर्ग की महिला कोटि के तहत जारी चयनित अभ्यर्थियों की सूची और विश्वविद्यालय आवंटन सूची में क्रम संख्या-14 पर दर्ज आरती कुमारी राज का चयन एवं नियुक्ति की अनुशंसा रद्द की जाती है।