खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

  • Post By Admin on Jun 09 2026
खान सर को कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

पटना : चर्चित शिक्षक एवं कोचिंग संचालक खान सर को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार को खान सर की ओर से पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। याचिका में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा था कि फायरिंग की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को उन्हें अंतरिम राहत प्रदान करते हुए ‘नो कोअर्सिव एक्शन’ (No Coercive Action) का आदेश जारी किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस को खान सर का आपराधिक इतिहास और केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।उल्लेखनीय है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग संस्थान तक पहुंची थी, लेकिन उन्हें वहां नहीं पाया गया था और गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। अब अदालत ने पुलिस को मामले से संबंधित विस्तृत केस डायरी तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

खान सर की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि उन पर लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं और फायरिंग की घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनके साथ-साथ घटना में नामजद दोनों सुरक्षा गार्डों की ओर से भी जमानत याचिका दाखिल की गई है। सोमवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मऊआर ने बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किल को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने केस डायरी और पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी है। साथ ही, अदालत के आदेश के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। अधिवक्ता ने बताया कि 10 जून को खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है।