यस बैंक को आयकर विभाग से 2209 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस
- Post By Admin on Apr 01 2025

नई दिल्ली: यस बैंक ने शनिवार को जानकारी दी कि उसे एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आयकर विभाग से 2209 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस प्राप्त हुआ है। बैंक द्वारा जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि यह नोटिस इनकम टैक्स एक्ट की धारा 156 के तहत मिला है, जिसमें टैक्स देनदारी की मांग की गई है।
बैंक की प्रतिक्रिया
यस बैंक ने स्पष्ट किया है कि वह इस टैक्स नोटिस का कानूनी विश्लेषण कर रहा है और नियामक आवश्यकताओं के अनुसार उचित कदम उठाने के लिए परामर्श कर रहा है। बैंक का कहना है कि वह आयकर विभाग के इस नोटिस के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेगा।
बैंक के वित्तीय प्रदर्शन पर असर नहीं
यस बैंक ने यह भी कहा कि इस नोटिस का उसके वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक ने विश्वास व्यक्त किया कि उसके पास अपनी स्थिति को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।
पिछले आकलन और री-असेसमेंट प्रक्रिया
बैंक ने बताया कि एसेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 144 के तहत 30 सितंबर 2021 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें पहले दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न के अनुरूप बैंक को रिफंड दिया गया था। अप्रैल 2023 में आयकर विभाग ने इस संबंध में पुनः मूल्यांकन (री-असेसमेंट) किया।
बैंक के अनुसार, आयकर विभाग की फेसलेस यूनिट ने 28 मार्च 2025 को री-असेसमेंट ऑर्डर पारित किया, जिसमें कोई अतिरिक्त कर जोड़ने का निर्देश नहीं दिया गया। बैंक का कहना है कि इस स्थिति में आयकर विभाग की ओर से उस पर कोई बकाया टैक्स नहीं बनता है।