वित्त मंत्री ने इनकम टैक्सपेयर्स को दी राहत, सात लाख रूपये तक की कमाई पर टैक्स फ्री
- Post By Admin on Feb 01 2023

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया है. इस बार वित्त मंत्री ने आम इनकम टैक्सपेयर्स को बड़ी रहत दी है. हालांकि इनकम टैक्सपेयर्स के लिए सभी टैक्स बेनेफिट नए टैक्स रिजीम के अंतर्गत मिलेंगी. अब सात लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक पांच लाख रूपये था. अब नए टैक्स की रिजीम में सात लाख तक की इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएगी. हालांकि टैक्सपेयर्स के पास पुरानी टैक्स रिजीम का ऑप्शन रहेगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि आम बजट 2023 -2024 में टैक्स को लेकर नया स्लैब जारी किया गया है. इसके मुताबिक अब 0 से 3 लाख तक के आय पर ज़ीरो फीसदी टैक्स देना होगा. 3 से 6 लाख की इनकम पर पांच फीसदी टैक्स देना होगा. जबकि 6 से 9 लाख की इनकम पर दस फीसदी टैक्स देना होगा. 9 से 12 लाख की इनकम पर पंद्रह फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं 12 से 15 लाख या इससे ज्यादा की इनकम पर तीस फीसदी टैक्स देना होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत इंडिविजुअल और HUF के लिए नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बनाने का एलान किया. यह टैक्स रिजीम एसोसिएन ऑफ पर्सन AOP , बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स , अर्टिफिशियन ज्यूरिडिकल पर्सन के लिए भी लागू होगा.
बजट 2023 - 24 के मुताबिक, अब नए टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा. सैलरीड इंडिविजुअल को 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. हालांकि, जिनकी इनकम 15.5 लाख या इससे ज्यादा है, उसको 52,500 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. यानी, उन्हें 2500 रुपये प्रोफेशनल टैक्स के रूप में बेनेफिट होगा. फैमिली पेंशन के मामले में 15,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा.