विधायक और सांसद को सजा सुनते समय रखे थोड़ा ध्यान : सुप्रीम कोर्ट

  • Post By Admin on Mar 30 2023
विधायक और सांसद को सजा सुनते समय रखे थोड़ा ध्यान : सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली: एक कानूनी मामलो की कवरेज करने वाली वेबसाइट बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट ने कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सांसद और विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर सदस्यता चले जाने का प्रावधान बेहद कड़ा है. इसीलिए जनप्रतिनिधियों को किसी भी मामले में सजा सुनाते समय अदालतों को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए.

बता दें कि हाल ही राहुल गांधी को दो साल की सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है. इस  मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम मानी जा रही है. जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की अदालत ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और केंद्र शासित प्रदेश की और से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है. बता दें कि मोहमाद फैजल को हत्या के प्रयास के मामले में दस साल की सजा हुई थी. जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी. केरल हाईकोर्ट में उनकी और से अपील दायर की गई थी. जिसके बाद सजा पर स्टे लग गया था. इसके बाद भी सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल होने में देरी हुई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 

इन्ही दोनों अर्जियों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीचे अदालतों से सजा सुनाते वक्त थोड़ा सवेंदनशील रहने को कहा. बता दें कि जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8(3) के मुताबिक यदि किसी सांसद अथवा विधायक को दो या दो साल से अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है. इसी पर जस्टिस जोसेफ ने कहा कि यह प्रावधान बेहद कड़ा है. इसीलिए अदालतों को सजा सुनाते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए.