टेरर फंडिंग केस में हुर्रियत कांफ्रेंस का कार्यालय कुर्क

  • Post By Admin on Jan 29 2023
टेरर फंडिंग केस में हुर्रियत कांफ्रेंस का कार्यालय कुर्क

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली की एक कोर्ट के आदेश पर रविवार को श्रीनगर के राजबाग स्थित अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस के कार्यालय को कुर्क कर दिया है।

इस बाबत एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी एनआईए की टीम रविवार की सुबह हुर्रियत के दफ्तर पहुंची और उनके दफ्तर के परिसर की बाहरी दीवार पर कुर्की का नोटिस चिपका दिया। नोटिस में लिखा था, 'सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि राजबाग में जिस भवन में ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस का दफ्तर मौजूद है और जिसका मालिकाना हक वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रहे नईम अहमद खान के पास है, उसे दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए कोर्ट के 27 जनवरी 2023 के आदेश पर कुर्क किया गया है।'

1993 में बना हुर्रियत कांफ्रेंस 26 अलगाववादी संगठनों का एक समूह है। सरकार लगातार अलगाववादी संगठनों के खिलाफ कार्यवाई कर रही है।दिसंबर में ही राज्य की एजेंसी ने इस बात की जानकारी दी थी कि जम्मू कश्मीर में जमात-ए इस्लामी की 188 संपत्तियों की पहचान की गई है जिन पर कार्यवाई की जा सकती है। कार्यवाई की वजह से राजबाग स्थित हुर्रियत कांफ्रेंस का कार्यालय अगस्त 2019 से ही बंद पड़ा है। इससे पहले भी एजेंसी द्वारा हुर्रियत कांफ्रेंस की अवैध संपत्तियों पर कार्यवाई होती रही है। एजेंसी के मुताबिक राज्य के कई जिलों में संपत्तियों को कुर्क किया गया था। पुलिस प्रशासन जमात-ए इस्लामी की तीन संपत्तियों को भी सील कर चुकी है।