सुप्रीम फैसला : वैक्सीनेशन के बाद मूल इलाकों में छोड़े जाएंगे कुत्ते, सार्वजनिक जगहों पर फीडिंग पर रोक
- Post By Admin on Aug 22 2025

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर देशभर में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब वैक्सीनेशन के बाद ही कुत्तों को उनके मूल इलाकों में छोड़ा जाएगा। हालांकि, रेबीज से पीड़ित या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को छोड़े जाने की इजाजत नहीं होगी।
कोर्ट ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके बजाय नगर निगमों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष फीडिंग ज़ोन तैयार करें, जहां तय नियमों के तहत उनकी देखभाल हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति इन नए नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय बेंच ने यह अंतरिम आदेश जारी किया है। साथ ही देशभर में इस मुद्दे से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि नीति लागू करने में एकरूपता बनी रहे।
गौरतलब है कि इससे पहले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित आदेश जारी किया था, जिसमें एमसीडी और एनडीएमसी को तत्काल कार्रवाई कर आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा था कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए अब देशव्यापी स्तर पर कड़े कदम उठाने आवश्यक हैं।