पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी

  • Post By Admin on Mar 29 2023
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी

दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को बढ़ा दी है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा तीन महीने बढ़ा दिया गया है. पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी. परन्तु अब इसे तीन महीने बढ़ा कर 30 जून 2023 कर दिया गया है. बता दें कि वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ़ शब्दों में कहा गया है कि यदि आप नई निर्धारित तिथि यानि 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते है तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. 

आपको बता दें कि 30 जून के बाद पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. यदि ऐसा हुआ तो कार्ड होल्डर म्युचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे. यदि आप पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर भी इसका उपयोग फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज में करते है तो आपके ऊपर 10,000 रूपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत यह प्रावधान है. 

इस तरह करे पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक-
सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाईट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करे. इसके बाद आप क़्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. इसके बाद स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी. जहा आप अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे आप भर दें. फिर 'validate' पर क्लिक करें. जुर्माना भरने के बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा.