कैश फॉर जॉब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट से पार्थ चटर्जी को राहत, तीन महीने बाद रिहाई
- Post By Admin on Aug 18 2025

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाले में फंसे पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई केस में उन्हें जमानत दे दी है, हालांकि उनकी रिहाई तुरंत नहीं होगी। अदालत ने साफ किया है कि चटर्जी की रिहाई बेल बॉन्ड से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तीन महीने बाद संभव होगी।
जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट 4 हफ्तों के भीतर चार्ज फ्रेमिंग की प्रक्रिया पूरी करे और इसके बाद अगले दो महीने में गवाहों की गवाही दर्ज की जाए। इसी के बाद निचली अदालत द्वारा तय किए जाने वाले बेल बॉन्ड पर चटर्जी जेल से बाहर आ पाएंगे।
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब पार्थ चटर्जी को शीर्ष अदालत से राहत मिली है। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (ईडी केस) में भी उन्हें जमानत दी थी, जो तीन महीने बाद यानी 1 फरवरी 2025 से लागू हुई थी। अब सीबीआई केस में भी उनकी रिहाई की प्रक्रिया उसी पैटर्न पर तय हुई है।
ईडी की जांच में सामने आया है कि स्कूल भर्ती घोटाले में कुल 151.26 करोड़ रुपये का गबन हुआ, जिसमें से 103.78 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की बताई गई है। जब्त संपत्तियों में नकदी, सोना और अचल संपत्ति शामिल हैं।