मियां तियां या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट 

  • Post By Admin on Mar 05 2025
मियां तियां या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए बुजुर्ग के खिलाफ केस खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को ‘मियां-तियां’ या ‘पाकिस्तानी’ कहे जाने को अपराध की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। हालांकि, इसे आपत्तिजनक या गलत टिप्पणी माना जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर धार्मिक भावनाएं आहत होने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण निर्णय एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करते हुए दिया गया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहकर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था।

यह मामला झारखंड के बोकारो जिले का है, जहां उर्दू अनुवादक मोहम्मद शमीमुद्दीन ने आरोप लगाया था कि बुजुर्ग हरि नारायण सिंह ने उन्हें आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए ‘मियां-तियां’ और ‘पाकिस्तानी’ कहा। शमीमुद्दीन का दावा था कि इस टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ सेक्शन 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करना), सेक्शन 504 (जानबूझकर अपमान करना और शांति भंग), 506 (आपराधिक साजिश), 353 (सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी) जैसी धाराओं में केस दर्ज किया।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस टिप्पणी से व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुईं। बेंच ने यह भी कहा कि यद्यपि बुजुर्ग की टिप्पणी गलत थी, लेकिन यह किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए मामले को खारिज कर दिया और कहा कि एक टिप्पणी के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी टिप्पणियां अनैतिक हो सकती हैं, लेकिन यह अपराध नहीं हैं।