बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मालेगांव ब्लास्ट केस में चार आरोपी बरी
- Post By Admin on Apr 22 2026
मुंबई : वर्ष 2006 के चर्चित मालेगांव बम विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति श्याम चांदक की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया। यह फैसला आरोपियों द्वारा सितंबर 2025 में विशेष अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर आया, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
जिन चार आरोपियों को राहत मिली है, उनमें राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा शामिल हैं। अदालत के इस फैसले के बाद इन सभी के खिलाफ चल रहा ट्रायल समाप्त हो गया है। खंडपीठ ने इससे पहले अपील दायर करने में हुई 49 दिनों की देरी को भी माफ कर दिया था, यह मानते हुए कि यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 21 के तहत वैधानिक अपील है।
गौरतलब है कि 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 37 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में शुरुआत में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने जांच करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिसंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई और अंततः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले की जांच अपने हाथ में लेकर नई चार्जशीट दाखिल की थी।
इस फैसले को मामले में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है।