1 अक्टूबर से लागू होगा 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

  • Post By Admin on Aug 01 2026
1 अक्टूबर से लागू होगा 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम, बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली: बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बड़ा कदम उठाया है। 1 अक्टूबर 2026 से एनसीआर के जिलों में 'नो PUC, नो फ्यूल' नीति लागू की जाएगी। इसके तहत जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा या जिनका प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी।

नई व्यवस्था के अनुसार, वाहन मालिकों को ईंधन भरवाने से पहले वैध PUC प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बिना वैध प्रमाणपत्र के पेट्रोल पंप संचालक वाहन में ईंधन नहीं भरेंगे।

सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें समय पर PUC प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराने के लिए प्रेरित करना है। इससे सड़कों पर चल रहे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद लिया गया है। सरकार का मानना है कि सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए यह कदम हवा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 1 अक्टूबर से पहले अपने वाहनों का PUC प्रमाणपत्र बनवा लें या उसका नवीनीकरण करा लें, ताकि ईंधन भरवाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।