रैपिडो समेत सभी बाइक टैक्सी सेवाएं बंद, कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
- Post By Admin on Apr 04 2025

बंगलौर : कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को रैपिडो बाइक टैक्सी समेत सभी तरह की बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी टैक्सी एग्रीगेटर्स को अगले छह सप्ताह के भीतर राज्य में बाइक टैक्सी सेवा को बंद करना होगा। जस्टिस बी श्याम प्रसाद की पीठ ने यह आदेश दिया, जिसमें रैपिडो की मूल कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ ओला और उबर जैसी प्रमुख कंपनियों को भी शामिल किया गया।
हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए नियम बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता और न ही गैर-परिवहन योग्य वाहनों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी जा सकती है। इस फैसले ने उन कंपनियों के लिए बड़ा झटका दिया है, जो बाइक टैक्सी सेवाएं चला रही थीं।
रैपिडो और अन्य कंपनियों ने पहले हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इन कंपनियों के द्वारा बाइक टैक्सी को कानूनी रूप से मान्यता देने और इन्हें परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकरण की अनुमति देने की मांग की थी। रैपिडो ने अपने याचिका में राज्य सरकार से उनके व्यवसाय में हस्तक्षेप ना करने का आदेश देने की अपील की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने 2022 में इन कंपनियों को अंतरिम राहत दी थी, जिससे इनकी बाइक टैक्सी सेवाएं जारी थीं। अब कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि सभी बाइक टैक्सी सेवाएं छह सप्ताह में बंद कर दी जाएं।
यह आदेश आने के बाद अब बाइक टैक्सी सेवा में कार्यरत हजारों ड्राइवरों और कंपनियों को आने वाली परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।