ट्रंप के ट्रेड वॉर को सुप्रीम झटका, कल से बंद होगी टैरिफ वसूली
- Post By Admin on Feb 24 2026
वॉशिंगटन : अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन शुल्कों को गैरकानूनी करार दिए जाने के बाद अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग ने मंगलवार से अतिरिक्त टैरिफ की वसूली पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर
बीते शुक्रवार आए फैसले में अदालत ने वर्ष 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराया था। इसके अनुपालन में अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि मंगलवार को अमेरिकी समयानुसार रात 12:01 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे) से संबंधित सभी ड्यूटी कोड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। आयातकों को अपने कार्गो सिस्टम में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
अन्य शुल्क रहेंगे प्रभावी
हालांकि यह रोक केवल IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ पर लागू होगी। ट्रंप प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर धारा 232 और अनुचित व्यापार प्रथाओं के तहत धारा 301 में लगाए गए अन्य शुल्कों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, इस निर्णय से ट्रंप के उस आक्रामक व्यापार एजेंडे पर विराम लगा है, जिसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों में तनाव पैदा किया था।
175 अरब डॉलर पर अटका सवाल
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस फैसले के बाद अमेरिका पर 175 अरब डॉलर से अधिक की टैरिफ राशि लौटाने का दबाव बन सकता है। इन शुल्कों से प्रतिदिन 500 मिलियन डॉलर से अधिक की आय हो रही थी। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सरकार आयातकों को वसूली गई रकम वापस करेगी या नहीं। इस संबंध में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।