मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
- Post By Admin on Apr 11 2023

दिल्ली: तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपी मनीष कश्यप की सुनवाई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई. मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया है. मनीष का केस जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ के कोर्ट नंबर 13 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कठोर करवाई का आदेश देने से इंकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि दोनों राज्यों में मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज केस को क्लब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु पुलिस को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी.
बता दें कि मनीष कश्यप ने 5 अप्रैल को अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की थी. तमिलनाडु में बिहारी मजदुर पर हो रहे अत्याचार के मामले में जेल में बंद मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई सोमवार को होनी थी. लेकिन केस के लिस्ट में नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी. कोर्ट ने मंगलवार को मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत देने से मना कर दिया और दोनों राज्यों में दर्ज अलग अलग मामलों को क्लब करने की मांग पर बिहार और तमिलनाडु पुलिस से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी. मनीष कश्यप फिलहाल 19 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे.