बिहार में आज से 75 फीसदी आरक्षण लागू

  • Post By Admin on Nov 21 2023
बिहार में आज से 75 फीसदी आरक्षण लागू

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी दलों की सहमति से जाति आधारित गणना करवाई और इसके आधार पर सभी वर्गों की स्थिति को ध्यान में रखकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत तक पहुंचाया। इस विधेयक को दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित किया और इसका गजट प्रकाशित हो चुका है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विभागों में आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को पूर्णतः लागू करने के लिए निर्देश दिए, ताकि लोगों को इससे तेजी से लाभ हो।

नई आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति (एससी) के लिए मौजूदा 16 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत, एसटी के लिए 1 प्रतिशत की जगह 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए 12 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 18 फीसदी की बजाय 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10 प्रतिशत आरक्षण मिलता रहेगा। बिहार में जातीय गणना के बाद यह तय माना जा रहा था कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। और आज के बैठक के बाद इस बात पर मुहर लगा दी गई। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति को साधने में जुटे हैं । माना जा रहा है कि नई आरक्षण नीति घोषणा के बाद नीतीश कुमार के गठबंधन को ज्यादा सीटों पर बहुमत हासिल हो सकती है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि जाति आधारित गणना के साथ-साथ लोगों की आर्थिक स्थिति की गणना भी की गई है, जिसके आधार पर प्रत्येक गरीब परिवार को दो लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नीतीश कुमार ने बताया कि सरकार ने 2006 में स्थापित होने के बाद से सभी वर्गों के लिए न्याय और विकास का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार किया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सख्ती से लॉ एंड ऑर्डर को हर स्थिति में कायम रखें, जिससे किसी भी गड़बड़ी का सख्त सामना किया जा सके।