ईवीएम एवं पर्चियों का 100% मिलान संभव नहीं : सुप्रीम कोर्ट

  • Post By Admin on Apr 27 2024
ईवीएम एवं पर्चियों का 100% मिलान संभव नहीं : सुप्रीम कोर्ट

लोकसभा के चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रक्रिया पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपीएटी कि पर्चियों के 100% प्रतिशत मिलान वाले एवं बैलेट से वोट की मांग वाले याचिका को खारिज कर दिया है। 
बता दें कि अभी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। इसके दौरान सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम कि गरबड़ी को लेकर एक याचिका दिया गया था एवं बैलेट पेपर से वोट की मांग कि गई थी। शुक्रवार को दूसरे चरण के मतदान दिवस के दौरान मतदान प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता कि बेंच ने कहा कि ईवीएम में डाले गए वोट एवं वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कि पर्चियों का 100% मिलान एवं बैलेट से वोटिंग कि मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वीवीपैट में सिंबल लोडिंग क्रिया के बाद यूनिट को स्ट्रांग  रूम में 45 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए। रिजल्ट के दौरान संतुष्ट नहीं होने पर प्रत्याशी मेमोरी माइक्रो  कंट्रोलर कि जांच कि मांग कर सकता है।