फायरस्टार लोन मामले में नीरव मोदी को झटका, बैंक को चुकाने होंगे 100 करोड़ रुपए
- Post By Admin on Jun 24 2026
नई दिल्ली : भारत से फरार हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी को दुबई स्थित फायरस्टार ग्रुप की कंपनी को दिए गए ऋण के बदले व्यक्तिगत गारंटी के तहत 1.07 करोड़ डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपए) का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
मामला जुलाई 2012 का है, जब बैंक ऑफ इंडिया ने दुबई स्थित फायरस्टार ग्रुप की इकाई फायरस्टार डायमंड एफजेडई को ऋण उपलब्ध कराया था। बैंक का दावा था कि नीरव मोदी ने इस ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी, जिसके तहत डिफॉल्ट की स्थिति में बकाया राशि चुकाने की जिम्मेदारी उनकी थी। साल 2018 में नीरव मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद बैंक ने ऋण की वसूली की प्रक्रिया शुरू करते हुए भुगतान नोटिस जारी किया था। हालांकि, नीरव मोदी ने अदालत में इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए दावा किया कि गारंटी लागू नहीं की जा सकती और उन्हें वैध भुगतान मांग प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ऋण समझौते को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिकूल परिस्थितियां मौजूद नहीं थीं।
सुनवाई के दौरान लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि बैंक द्वारा भेजे गए भुगतान नोटिस विधिवत तामील किए गए थे और व्यक्तिगत गारंटी वैध है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंक ऑफ इंडिया उक्त राशि का हकदार है और नीरव मोदी को लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। इस फैसले को बैंक के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है और इससे नीरव मोदी के खिलाफ चल रही अंतरराष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई को भी मजबूती मिलने की संभावना है।